मुबारकपुर चिकित्सक सभा समीम को हटा दिया गया है नगर पालिका अधिनियम की कार्यवाही करते हुए धारा 1916/48 के तहत धारा लगाई
आज़मगढ़ /उत्तर प्रदेश/ संवाददाता शुभम कुमार रावत
उत्तर प्रदेश आज़मगढ़ जिला के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के 8 को गंभीर दृष्टता पूर्ण रूप से सिद्ध पाया जिसमें मुबारकपुर चिकित्सक सभा समीम को हटा दिया गया है नगर पालिका अधिनियम की कार्यवाही करते हुए धारा 1916/48 के तहत धारा लगाई गई आज़मगढ़ के जिलाधिकरी के आधार और जांच की जानकारी अलग-अलग जांच कर अपनी प्रस्तुति की गई आधार के प्रति शासन प्रशसन है, 3 जुलाई 2024 उनको नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया था डॉक्टर सभा समीम ने अपना जवाब 2 अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें ऊपर जिलाधिकारियों ने और मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त समितियों ने अलग-अलग विभीन्न तारिकों से जांच किये थे, 20 जुलाई 2025 को जिलाधिकरी अपनी परीक्षा के लिए आधारहीन बताते हैं 8 अरोपियों को पूरी तरह से कार्यवाही की गई, इस दौरन पुलिस प्रशासन के न्याय के तहद कार्यवाही 14अगस्त, 13 अक्टूबर तथा 6 नवंबर 2025 को सुनवाई भी कीये | जिलााधिकारी के आधार पर राज्यपाल की स्वकृति से उनको पद से बर्खास्त करने का निर्णय ले लिया गया था क्योंकि वह किसी भी तारीख को ऊपरस्थित नहीं होती थी|
